हम जानते हैं कि जब रबी सीजन आता है तब सिंचाई के लिए किसानों को काफी असुविधा होती है । तथा रबी की फसलों से अधिक से अधिक सिंचाई की जरूरत पड़ती है। इसलिए सरकार ने करीब 8000 से भी अधिक किसानों को सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराई है। रबी सीजन में सिंचाई के लिए किसानों को 3 से 5 महीने के लिए अस्थाई बिजली कनेक्शन दिया जाता है। जिससे किसान समय पर अपनी फसलों की सिंचाई कर सकते हैं। इस कड़ी में सरकार द्वारा किसानों को 3hp से लेकर 10 एचपी तक स्थाई पंप कनेक्शन दिए जा रहे हैं। जिसके लिए शासन द्वारा दरें निर्धारित कर दी गई है जिसके तहत कंपनी कार्य क्षेत्र के भोपाल नर्मदा पुरम चंबल एवं ग्वालियर संभाग के 16 जिलों के अंतर्गत कृषक उपभोक्ताओं को रबी सीजन में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए 8642 स्थाई कृषि पंप कनेक्शन दिए गए हैं।
कंपनी द्वारा भोपाल रीजन में 7348 एवं ग्वालियर रीजन में 1294 अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन दिए गए हैं कंपनी की ओर से बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिए स्थाई पंप कनेक्शन की दरें 1 अक्टूबर 2012 से लागू है उपभोक्ताओं को इन्हीं दरों पर स्थाई पंप कनेक्शन दिए जा रहे हैं.
ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को राज्य शासन द्वारा दी जा रही सब्सिडी घटाने के बाद थ्री फेस 3 हॉर्स पावर क्या स्थाई पंप कनेक्शन की दरें निर्धारित कर दी गई है राज्य शासन द्वारा दी जा रही सब्सिडी घटाने के बाद तीन फेस 3 हॉर्स पावर के स्थाई पंप कनेक्शन के लिए 3 माह के लिए ₹5254 4 माह के लिए ₹6892 एवं 5 माह के लिए ₹8530 देने होंगे।
5 हॉर्स पावर स्थाई पंप कनेक्शन के लिए 3 माह के लिए ₹8530 4 माह के लिए ₹11000 एवं 5 माह के लिए ₹13990 तथा 7:30 से 8 हॉर्स पावर स्थाई पंप कनेक्शन के लिए 3 माह के लिए ₹13444 4 माह के लिए ₹17812 एवं 5 माह के लिए 22180 रुपए देने होंगे 3 फेस 10 हॉर्स पावर स्थाई पंप कनेक्शन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को 3 माह के लिए ₹16720 4 माह के लिए 22180 रुपए एवं 5 माह के लिए ₹27640 देने होंगे.
ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिए स्थाई पंप कनेक्शन की दरें एक अक्टूबर 2012 से लागू कर दी गई है उपभोक्ताओं को इन्हीं दरों पर स्थाई पंप कनेक्शन दिए जा रहे हैं कंपनी ने यह बताया है कि उचित रेटिंग का कैपेसिटी लगा होने पर कैपेसिटी सर चार्ज दे नहीं होगा एवं उपभोक्ताओं का स्थाई पंप कनेक्शन के लिए न्यूनतम 3 माह का अग्रिम भुगतान अनिवार्य होगा।
कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वह अस्थाई कनेक्शन के लिए बिल राशि का भुगतान अधिकृत पीओएस मशीन के माध्यम से ही करें एवं भुगतान की रसीद अवश्य प्राप्त करें और स्थाई कनेक्शनों की दरों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता कंपनी के कॉल सेंटर 1912 वेबसाइट पोर्टल portal.mpcz.in अथवा नजदीकी बिजली कार्यालय में संपर्क कर सकते है.