मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं की सौगात दी जा चुकी है। इसी श्रंखला में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने हेतु “मध्य प्रदेश अंत्योदय उपचार योजना” (MP Deendayal Antyodaya Upchar Yojana) की शुरुआत की गई है। योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के लोग शारीरिक अस्वस्थ होने पर बड़े खर्चे वहन नहीं कर सकते। ऐसे में सरकार द्वारा गरीब लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी निशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराती है। सरकार द्वारा करीब 20,000 रूपए के स्वास्थ्य बीमें की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
आइए जानते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के अंतर्गत कैसे आवेदन किया जा सकता है? आवेदन हेतु सरकार द्वारा कौन से परिवार योजना के उचित पात्र माने गए हैं? तथा आवेदन प्रक्रिया और सरकार द्वारा मिलने वाली स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं की विस्तृत जानकारी के लिए नीचे दिए गए विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
Purpose and Benefits of MP treatment scheme
मध्य प्रदेश की गरीब जनता जो गंभीर बीमारियां होने पर अस्पताल के खर्चे वहन नहीं कर सकती। ऐसे में सरकार द्वारा गरीब परिवारों की मदद करने का ऐलान किया गया है। योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के लोगों को नि:शुल्क जांच तथा निर्धारित हॉस्पिटल्स में संपूर्ण बीमारी के इलाज हेतु खर्च उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना शुरू होने से गरीब परिवार के लोगों को अब हॉस्पिटल के भारी खर्चों से निजात मिलेगी। इसी के साथ लोगों को अनेक प्रकार के फायदे होंगे। जैसे:-
सरकार का प्रमुख लक्ष्य राज्य के नागरिकों को दुर्घटनाओं से सुरक्षित करना तथा उन्हें उचित उपचार उपलब्ध करना है।
गरीबी रेखा नीचे यापन करने वाले परिवारों को लाभ पहुंचाना इस बीमा योजना में सुनिश्चित किया गया है।
राज्य सरकार द्वारा एक कल्याणकारी योजना का शुभारंभ किया गया है।
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को करीब 20,000 तक की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी।
राज्य के अधिकांश नागरिकों के पास कोई जीवन सुरक्षा बिमा कवरेज नहीं है। यह सुविधा ऐसे ही परिवारों को लाभन्वित करेगी।
योजना के माध्यम से निर्धन वर्ग का कल्याण होगा और उनमें अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई भय नही होगा।
इसके अतिरिक्त योजना के माध्यम से राज्य के स्वास्थ्य स्थिति में भी परिवर्तन होगा।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को बेहतर एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करना है।
Health Insurance Process under MP DD treatment plan
मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी इस योजना का निश्चित तौर पर लाभ ले सकते हैं। तथा योजना की प्राथमिकता ऐसे परिवारों को रहेगी जो आर्थिक वर्ग से कमजोर हैं, और बीपीएल श्रेणी में आते हैं। योजना के अंतर्गत एक वर्ष में करीब 20,000 रूपए की सीमा तक नि:शुल्क जांच तथा उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। एक बार में ₹5000 तक ही अनुदानित राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त खर्च होने पर उसका अनुमोदन जिला स्तरीय समिति से करवाने का प्रावधान है।
eligibility and document details under Antyodaya Treatment Scheme
सरकार द्वारा निर्धारित परिवार जो योजना से लाभान्वित होना चाहते हैं उन्हें नीचे दी गई पात्रता तथा दस्तावेज प्रस्तुत कर आवेदन करना होगा। पात्रता इस प्रकार है:-
राज्य के मूल निवासी ही इस योजना के अतंर्गत लाभन्वित हो सकते है।
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को इस योजना के अंतर्गत लाभन्वित किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के नागरिकों को इस योजना का मूल रूप से लाभ दिया जाएगा।
प्रत्येक परिवार के 5 वर्ष की आयु से अधिक वाले सदस्य का आधार कार्ड मूल रूप से देना होगा।
राज्य में निवास के प्रमाण के रूप में निवास प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
योजना का लाभ लेने हेतु राज्य के नागरिकों की वार्षिक परिवारिक आय 6 लाख से कम होनी चाहिएं।
विकलांग व्यक्ति भी इस योजना के अतंर्गत लाभ के पात्र होंगे।
इसके अतिरिक्त प्रत्येक जाति वर्ग को लाभन्वित किया जाएगा।
आवेदक को नीचे दिए गए दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे
आधार कार्ड
जाति प्रमाण पत्र
(एसटी व एससी वर्ग हेतु जाति कल्याण निदेशालय या डिप्टी क्लेक्टर द्वारा जारी)
आय प्रमाण पत्र
विकलागं प्रमाण पत्र (चिकित्सालय द्वारा जारी) विकलांगजन हेतु।
विकलांग पहचान पत्र (समाज कल्याण निदेशालय द्वारा जारी)
निवास प्रमाण पत्र
मतदाता पहचान पत्र
ड्राइविंग लाइसेंस ( एक्सीडेंट केश में अनिवार्य )
आधार कार्ड
सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र
आइए जानते हैं एमपी अंत्योदय उपचार योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं ?
how can apply for MP Antyodaya Upchar Yojana
पीड़ित परिवार योजना से लाभान्वित होने हेतु उक्त में बताई गई पात्रताओं को फॉलो करते हुए योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। तथा नीचे दी ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया को फॉलो कर आसानी से अपना आवेदन संपूर्ण कर सकते हैं।
राज्य सरकार द्वारा समस्त ग्रामीण स्तर पर योजना पंजीकरण की व्यवस्था की गई है।
सर्वप्रथम आवेदक नजदीकी अंत्योदय उपचार पंजीकरण केंद्र पर संपर्क करें।
केंद्र से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें तथा पूछे गए विवरण ध्यानपूर्वक दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
योजना संबंधित केंद्रों पर योजना से संबंधित अधिकारी होंगे, जो आपके नामांकन की प्रक्रिया को क्रियान्वित करेंगे।
आवेदन फॉर्म योजना संबंधी एजेंट्स को सौंप दें।
आपके द्वारा किए गए आवेदन की संपूर्ण जांच की जाए।
जांच सही पाए जाने पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा जिसे सहेज कर रखें।
इसी के साथ एजेंट द्वारा आपको एक स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से आप निशुल्क चिकित्सा की सुविधा ले पाएंगे।